उत्तर प्रदेशमुरादाबाद

मुरादाबाद : आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोषी करार, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला

मुरादाबाद। छजलैट विवाद में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसके साथ ही इस मामले में आरोपित सात आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया गया। वहीं आजम खां और अब्दुल्ला खां को अदालत से ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

मामला 01 जनवरी 2008 का है। जब वाहन चेकिंग के दौरान आजम खान व अन्य सपा नेताओं ने सड़क जाम कर दी थी 31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर के सीआरपी ग्रुप केंद्र पर आतंकी हमला हुआ था। हमले के बाद पुलिस आतंकियों की तलाश में  वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी आज़म ख़ान की कार को चेकिंग के लिए गया रोका था। इसी बात से नाराज होकर आजम खान व अन्य सपा नेताओं ने सड़क जाम कर दी थी।

पहले ही एक मामले में सज़ा प्राप्त आज़म खान एक और मामले में दोषी करार दिए गए। मुरादाबाद कोर्ट ने आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को दोषी करार दिया, बाक़ी आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया गया । साल 2008 में दोनों पर बलवे का मुकदमा दर्ज हुआ था।

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