उत्तर प्रदेशलखनऊ

17 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रदेश में मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा

प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार  दयाशंकर सिंह ने बताया कि सुरक्षित एवं सुगम यातायात हेतु सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के निमित्त जनमानस को यातायात के नियमों एवं सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूकता लाने के लिए 17 जुलाई से 31 जुलाई, 2023 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान चालकों/परिचालकों का ब्रेथ एनालाईजर डिवाइस के माध्यम से डिपो/कार्यशाला एवं मार्ग पर औचक निरीक्षण किया जाएगा, जिससे कि यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना इत्यादि ना हो।

परिवहन मंत्री ने परिवहन निगम की समस्त बसों की तकनीकी जाँच कराकर ही बसों को आउटशेड कराया जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भीनिर्देश दिए हैं कि निगम एवं अनुबन्धित बसों की हैड लाइट, बैक लाइट, इन्डीकेटर, रियर व्यू मिरर, एस०एल०डी० एवं सीट बेल्ट की चेकिंग की जाय एवं बसों का स्पीड कन्ट्रोल डिवाइस से जांच भी की जाय।

परिवहन मंत्री ने कहा कि चालकों के ड्राइविंग लाइसेन्स की जांच एवं क्रू की वर्दी की जाँच के साथ ही निगम एवं अनुबन्धित बसों में रिफ्लेक्टिव टेप अवश्य लगा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चालकों को रात्रि में बस संचालन के दौरान हेडलाइट के हाईबीम/लोबीन के प्रयोग के सम्बन्ध में जानकारी दिया जाय।

परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सड़क सुरक्षा माह में चालकों/परिचालको की काउन्सलिंग की जाय। साथ ही उन्होंने चालक/परिचालकों को नशा न करने हेतु प्रेरित किये जाने के लिये भी कॉउंसलिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा सेवा प्रबन्धक भी कम से कम तीन-तीन डिपो में कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित कराने में सहयोग प्रदान करेंगे।

परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान कराये गये कार्यक्रमों की रोड सेफ्टी ग्रुप में प्रत्येक दिवस की फोटो पोस्ट करें। रैश ड्राइविंग पर नियंत्रण के लिये मार्ग पर बसों का औचक निरीक्षण तथा समस्त चालकों/परिचालकों की सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में काउन्सलिंग एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत सी०एम०वी०आर० रूल्स तथा वर्तमान परिस्थितियों में एक्सप्रेस-वे व अन्य हाईवेज पर बस के सुरक्षित संचालन, लेन ड्राइविंग ओवरटेकिंग, ब्रेकिंग आदि की जानकारी दी जाए।

परिवहन मंत्री ने सड़क सुरक्षा माह का प्रचार-प्रसार सभी बस स्टेशनों पर एल0ई0डी0 टीवी, ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं बसों में स्थापित साउण्ड बॉक्स के माध्यम से किये जाने एवं महिलाओं की सुरक्षा का संदेश प्रसारित किये जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चालकों को सुरक्षित संचालन हेतु बसों को निर्धारित गति में संचालित करने सीटबेल्ट का प्रयोग करने, बस संचालन के दौरान मोबाइल का प्रयोग न करने तथा चालक की असावधानी से होने वाली दुर्घटनाओं आदि से सम्बन्धित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाए।

परिवहन मंत्री ने परिचालक द्वारा यात्रियों को बस यात्रा के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां जैसे चलती बस में शरीर का अंग बाहर न निकालने, चलती बस से चढ़ने व उतरने का प्रयास न करने, सहयात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करने एवं महिलाओं का सम्मान अवश्य करें जैसे निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी चालको की स्वास्थ्य जांच एवं आंखों की जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं।

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