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RTI कानून में निजता की सुरक्षा

सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने स्पष्ट किया कि RTI कानून किसी भी व्यक्ति की निजता में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता। यह कानून केवल सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है और व्यक्तिगत जीवन के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता।
विशेषज्ञों के अनुसार, RTI के तहत मांगी गई जानकारी सार्वजनिक हित से जुड़ी होनी चाहिए। निजी डेटा या संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साझा करने का आदेश कानून के खिलाफ होगा।
सूचना आयोग के दिशा-निर्देश नागरिकों और अधिकारियों दोनों को यह समझने में मदद करते हैं कि RTI का सही उपयोग कैसे किया जाए। इससे पारदर्शिता बनी रहती है, लेकिन व्यक्ति की निजता का सम्मान भी सुनिश्चित होता है।



