SIR-Form 6 पर SC सख्त, चुनाव आयोग को नोटिस

Form 6 नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आवेदन पत्र है। SIR के दौरान इसके ऑनलाइन प्रारूप में एक अतिरिक्त घोषणा से जुड़े प्रावधान को लेकर सवाल उठे हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इसमें आवेदक के माता-पिता या पूर्व SIR से जुड़े विवरण मांगे गए।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि अदालत ने Form 6 के किसी संशोधित प्रारूप को मंजूरी नहीं दी है। पीठ ने रिकॉर्ड मंगाकर यह देखने की बात कही कि फॉर्म में बदलाव किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत किया गया।
मामले में यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या चुनाव आयोग के बहु-सदस्यीय ढांचे के तहत लिए जाने वाले फैसलों में सभी चुनाव आयुक्तों की सामूहिक भूमिका का पालन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस चरण पर बदलावों को अवैध घोषित नहीं किया है, बल्कि चुनाव आयोग और केंद्र का पक्ष जानने के बाद मामले की आगे जांच करने का संकेत दिया है।
Form 6 में SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा को लेकर पहले भी विवाद सामने आया था। चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को कहा था कि SIR अवधि के बाहर नियमों के अनुरूप निर्धारित Form 6 का इस्तेमाल किया जाएगा और जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है, वहां अतिरिक्त घोषणा को ऑनलाइन Form 6 से हटाया गया।



