उत्तर प्रदेशबस्ती

बस्ती : मतदान की गोपनीयता के उल्लंघन पर हो सकती है तीन साल की सजा

बस्ती। मतदान की गोपनीयता बनाए रखना प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी एवं नागरिक का कर्तव्य है। इसका उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति पर तीन माह की सजा एवं जुर्माना लगाया जाएगा। यह जानकारी जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने दी है। वह मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पीठासीन अधिकारियों के प्रथम प्रशिक्षण को संबोधित कर रही थीं। मंगलवार को दोनों पालियों में लगभग 300 पीठासीन अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

डीएम ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के तहत मतदान की गोपनीयता बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान कराना मतदान पार्टी के प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी का दायित्व है। मतदान पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी तथा तीन मतदान अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसमें एक महिला कर्मचारी भी रहेंगी। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि टीम भावना से कार्य करते हुए सफलता पूर्वक मतदान सम्पन्न कराएं। प्रशिक्षण में सभी पीठासीन अधिकारियों को मतपेटिका सील करने का निर्वाचन आयोग की ओर से तैयार किया गया वीडियो भी दिखाया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान की शुचिता, मतपेटिका सील करने पर निर्भर है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। मतदान पार्टी मतदेय स्थल पर किसी भी व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि मतदेय स्थल के 100 मीटर के भीतर कोई वाहन ना आए, किसी दल का पोस्टर, बैनर न लगे तथा पीठासीन अधिकारी अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रखेंगे। मतदान अवधि में प्रत्याशी, उसका चुनाव अभिकर्ता तथा पोलिंग एजेण्ट में से कोई एक मतदेय स्थल पर उपस्थित रह सकेगा।

सीडीओ व कार्मिक प्रभारी डा. राजेश कुमार प्रजापति ने कहा कि मतदाता पहचान के लिए बूथ लेविल आफिसर (बीएलओ) मतदान के दिन मतदेय स्थल पर तैनात रहेंगे। वरिष्ठ नागरिक, बच्चा गोद लिए महिला तथा दिव्यांग को मतदान कराने में प्राथमिकता दें। मीडिया कर्मी केवल मतदान के लिए लाइन में लगे मतदाताओं की फोटो ले सकेंगे, मतदेय स्थल के भीतर की फोटो नहीं। कहा कि मतदाता की अंगुली पकडे़ बिना अमिट स्याही इस प्रकार से लगायी जाएगी कि स्किन एंव नाखून पर प्रदर्शित हो। पीठासीन अधिकारी नियमित रूप से डायरी लिखते रहेंगे तथा इसमें प्रत्येक छोटी-बड़ी घटना का विवरण दर्ज करेंगे। प्रत्येक दो घण्टे पर मतदान प्रतिशत सेक्टर मजिस्ट्रेट को बताएंगे।

प्रशिक्षण अधिकारी डा. विजय प्रताप यादव ने बताया कि मतदान 11 मई को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक सम्पन्न होगा। इस मतदान में चैलेंज वोट के लिए पांच रुपये जमा कराया जाएगा। एजेण्ट बनने के लिए उस पोलिंग स्टेशन का मतदाता होना अनिवार्य है। एजेण्ट पहचान पत्र को बैज के रूप में लगाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान उन्होने चैलेंज वोट, टेण्डर वोट के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान मतदान समाप्ति पर सांविधिक/असांविधिक तथा अन्य पैकेट तैयार करने के बारे में जानकारी दिया गया।

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