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NCR में पुराने ट्रक-बस स्क्रैप कराने पर रोड टैक्स में छूट, अधिसूचना जारी

एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने और पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जारी अधिसूचना के अनुसार, जो वाहन मालिक अपने पुराने ट्रक या बस को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र पर स्क्रैप कराकर नया वाहन खरीदेंगे, उन्हें रोड टैक्स में निर्धारित छूट का लाभ मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और आधुनिक वाहनों को बढ़ावा देना, प्रदूषण पर नियंत्रण पाना और वाहन स्क्रैपिंग नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना है।

सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में पुराने व्यावसायिक वाहनों को हटाने और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए रोड टैक्स में छूट संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत, जो वाहन मालिक अपने पुराने ट्रक या बस को सरकार द्वारा अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर जमा कर स्क्रैप प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे, उन्हें नया वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में निर्धारित छूट दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम करना तथा आधुनिक, ईंधन दक्ष और पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

यह पहल राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति और प्रदूषण नियंत्रण के व्यापक प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है। परिवहन विभाग का मानना है कि टैक्स में मिलने वाली राहत से वाहन मालिक स्वेच्छा से पुराने वाहनों को हटाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारने, सड़क सुरक्षा बढ़ाने और नए वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। वाहन मालिकों को छूट का लाभ लेने के लिए अधिसूचना में निर्धारित शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों का पालन करना होगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण को भी गति मिलेगी।

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