Badrinath Donation Case: प्रमोद नौटियाल को मिली जमानत, जेल से रिहा

उत्तराखंड के प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम में चढ़ावे की हेराफेरी के मामले में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को राहत मिली है। उन्हें अदालत से जमानत मिलने के बाद पुरसाड़ी जेल से रिहा कर दिया गया। बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे की रकम से जुड़ी कथित गड़बड़ी के मामले में प्रमोद नौटियाल को आरोपी बनाया गया था। इस प्रकरण के सामने आने के बाद संबंधित एजेंसियों ने जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। अब जमानत मिलने के बाद उनकी जेल से रिहाई हुई है।
चढ़ावे की रकम में हेराफेरी का मामला
बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए जाने वाले धन की कथित हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद मंदिर व्यवस्था और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर सवाल उठे थे। मामले में जांच के दौरान प्रमोद नौटियाल को मुख्य आरोपी बनाया गया। इसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया था।
पुरसाड़ी जेल से हुए रिहा
जमानत मिलने के बाद प्रमोद नौटियाल को चमोली जिले की पुरसाड़ी जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई की खबर सामने आने के बाद बदरीनाथ चढ़ावा प्रकरण फिर से सुर्खियों में है। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ मामले में आरोपों से दोषमुक्त होना नहीं है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
आगे भी जारी रहेगी कानूनी प्रक्रिया
किसी आरोपी को जमानत मिलना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे उसके खिलाफ लगाए गए आरोप समाप्त नहीं हो जाते। बदरीनाथ धाम से जुड़े इस मामले में आगे की कार्रवाई और न्यायालय में होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण रहेगी।



