उत्तर प्रदेशराज्यलखनऊ

हाईकोर्ट की LDA को फटकार: बिना नोटिस दुकान सील करने पर ₹50 हजार का जुर्माना

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट से सख्त फटकार मिली है। मामला एक दुकान को बिना किसी पूर्व नोटिस के सील किए जाने से जुड़ा है, जिसे कोर्ट ने गैरकानूनी और मनमाना करार देते हुए न केवल कार्रवाई को गलत बताया, बल्कि LDA पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “ऐसी कार्रवाई कानून के सिद्धांतों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”

यह मामला तब सामने आया जब एक दुकानदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उसकी दुकान को LDA अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए सील कर दिया। न कोई नोटिस, न सुनवाई का अवसर और न ही किसी प्रकार की जांच—LDA की यह कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी और नियमों के विरुद्ध थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को गंभीरता से लिया और पूरे मामले की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि कानून का पालन केवल आम नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि सरकारी संस्थाओं और अधिकारियों के लिए भी अनिवार्य है। बिना नोटिस के किसी की संपत्ति या व्यवसाय पर जबरन कार्रवाई करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का सीधा उल्लंघन है। ऐसे मामलों में जवाबदेही तय करना और पीड़ित पक्ष को न्याय देना न्यायपालिका का कर्तव्य है।

कोर्ट के इस फैसले से LDA जैसे संस्थानों को यह स्पष्ट संदेश गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, और प्रशासनिक मनमानी को सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही, यह फैसला उन नागरिकों के लिए भी एक राहत है जो कभी-कभी सरकारी तंत्र की कठोरता और मनमानी का शिकार बनते हैं।

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