पंजाब

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 500 वर्ग गज तक के मकान मालिकों को मिलेगा फायदा

पंजाब सरकार ने पंजाब के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को घर निर्माण से जुड़े नियमों में राहत दी है। अब उन्हें 500 वर्ग गज तक के आवासीय भवनों का नक्शा स्वीकृत कराने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

वहीं उन्हें स्वयं सत्यापन करने की भी अनुमति दे दी गई है। इसके लिए सरकार ने ‘पंजाब म्यूनिसिपल बिल्डिंग बायलॉज-2018’ में संशोधन किया है। इस नियम के बाद नक्शे किसी अधिकारी या कर्मचारी के पास न भेजकर सीधे आर्किटेक्ट से स्वीकृत हो सकेंगे।

इसमें मालिक और आर्किटेक्ट द्वारा दिए गए स्व-घोषणा पत्र में कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है। यह पुष्टि करेगा कि उपनियमों का पालन किया जा रहा है और अपलोड किए गए दस्तावेज़ उन नियमों के अनुसार हैं।

इस नियम को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंजूरी दे दी है। राज्य के शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए यह राहत की खबर है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक आवासीय मकान या मकान 500 वर्ग मीटर से कम के हैं।

ऐसे में इससे हजारों परिवारों को फायदा होगा। उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। साथ ही इससे लोगों का समय भी बचेगा। साथ ही सरकार को उम्मीद है कि इसका फायदा भविष्य में भी मिलेगा। क्योंकि निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव निश्चित हैं।

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