नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने राऊ आईएएस स्टडी सर्कल में छात्रों की मौत से जुड़ी घटना और आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विनोद कुमार ने 7 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। याचिका इस मामले के आरोपित और थार चालक मनुज कथूरिया ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील आरके त्रिपाठी औऱ साहिल आहूजा ने कहा कि छात्रों की मौत के समय से एक घंटा पहले और घटना के आधे घंटे बाद की सीसीटीवी संरक्षित की जानी चाहिए, ताकि दोषियों का पता लगाने में मदद मिल सके। उल्लेखनीय है कि मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट ने 1 अगस्त को जमानत दी थी। कथूरिया की जमानत याचिका 31 जुलाई को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी थी।
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दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राऊ आईएएस स्टडी सर्कल के चार सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में 28 जुलाई की देर रात में कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। पुलिस ने इन आरोपितों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करने वाले निगम कर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।
उल्लेखनीय है कि राऊ आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।