उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार, बालिग जोड़ों पर टिप्पणी

Allahabad High Court ने एक अहम टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि बालिग जोड़ों के निजी मामलों में अनावश्यक दखल देना पुलिस का काम नहीं है और उन्हें कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी चाहिए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर दो वयस्क अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं, तो इसमें हस्तक्षेप करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और कानूनी समझ के साथ काम करने की सलाह दी।
इस टिप्पणी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में ऐसे मामलों में मार्गदर्शन का काम कर सकता है।



