केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि सरकार ने इंटरनेट मीडिया और आनलाइन प्लेटफार्मों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे अपने प्लेटफार्म पर कर्ज देने वाले धोखाधड़ी वाले ऐप के विज्ञापन नहीं लगाएं।
चंद्रशेखर ने कहा कि आइटी मंत्रालय ने प्लेटफार्मों को स्पष्ट कर दिया है कि वे धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप के विज्ञापन नहीं दे सकते, क्योंकि ये विज्ञापन गुमराह करने वाले हैं और इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं।
लोन ऐप पर कसी जाएगी नकेल
चंद्रशेखर ने यहां एक कार्यक्रम के मौके पर कहा कि अब हम जिन क्षेत्रों पर नकेल कस रहे हैं, उनमें से एक धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप के विज्ञापन है जो कई प्लेटफार्म पर चल रहे हैं। हमने मंगलवार की सलाह के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी मध्यस्थ धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप के विज्ञापन नहीं दे सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री ने एक कार्यक्रम के मौके पर कहा कि क्योंकि यह ऐप भ्रामक होगा और शोषण करेगा जो लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट पर न्यायशास्त्र और सरकार का दृष्टिकोण विकसित हो रहा है और आईटी नियम स्पष्ट रूप से निषिद्ध कंटेंट के 11 क्षेत्रों को निर्दिष्ट करते हैं।