चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की बैठक में मंथन…

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी ने चुनाव आयोग में आयुक्तों की दो रिक्तियां भरने के लिए पांच उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करने के लिए बुधवार शाम बैठक की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में एक चयन समिति दो नामों को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार दोपहर बैठक करेगी।

कानून के तहत पहली नियुक्तियां
चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु चुनाव आयोग के दो सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। नियुक्तियों की अधिसूचना जारी होने के बाद नए कानून के तहत की जाने वाली ये पहली नियुक्तियां होंगी। कानून तीन सदस्यीय चयन समिति को ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार भी देता है जिसे सर्च कमेटी ने ‘शार्टलिस्ट’ नहीं किया हो।

क्यों हुईं रिक्तियां?
उल्लेखनीय है कि अनूप चंद्र पांडे की 14 फरवरी को सेवानिवृत्ति और आठ मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से ये रिक्तियां पैदा हुई हैं। अरुण गोयल का इस्तीफा नौ मार्च को अधिसूचित किया गया था। रिक्तियों के कारण चुनाव आयोग में अभी केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही सदस्य हैं।

सरकार की सिफारिश पर होती थी नियुक्ति
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए हाल में नया कानून लागू होने से पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी और परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com