यूपी में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को राहत, OTS योजना में ब्याज और सरचार्ज माफ

उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। बकायेदारों को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना के तहत बकाया संपत्ति कर का भुगतान आसान बनाया जा रहा है।
इस योजना के तहत पात्र लोगों को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगे ब्याज और सरचार्ज में छूट मिल सकती है। इसके अलावा टैक्स की राशि को एक साथ जमा करने में परेशानी होने पर तीन किस्तों में भुगतान करने की सुविधा भी दी जाएगी।
योजना का उद्देश्य लंबे समय से लंबित संपत्ति कर मामलों का समाधान करना और लोगों को टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे नगर निकायों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
प्रॉपर्टी टैक्स शहरों में नगर निगम और स्थानीय निकायों की आय का एक प्रमुख स्रोत होता है। इसी से साफ-सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं के संचालन में मदद मिलती है।
अधिकारियों के अनुसार, OTS योजना का लाभ लेने के लिए बकायेदारों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। अलग-अलग नगर निकायों में योजना से जुड़ी तारीख और नियमों की जानकारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
इस पहल से उन संपत्ति मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो आर्थिक कारणों या अन्य वजहों से लंबे समय से अपना टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं। वहीं, सरकार और नगर निकायों को लंबित राजस्व वसूली में भी सहायता मिलेगी।



