Medical Store CCTV Rule: दवा दुकानों पर CCTV होगा अनिवार्य, जानें नया प्रस्ताव

स्वास्थ्य मंत्रालय ने Drugs Rules, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं की बिक्री में निगरानी और जवाबदेही बढ़ाना है। Schedule H, H1 और X में आने वाली दवाओं की बिक्री को CCTV निगरानी के दायरे में लाने का प्रस्ताव है।
इस प्रस्ताव पर औषधि संबंधी समितियों और Drug Technical Advisory Board (DTAB) में विचार किया गया है। मंत्रालय ने प्रस्तावित बदलाव पर हितधारकों और आम लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां भी मांगी हैं। इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह अभी प्रस्तावित नियम है, अंतिम रूप से लागू नियम नहीं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक, प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवाओं की बिक्री वाले रिटेल मेडिकल स्टोर्स में CCTV निगरानी की व्यवस्था की जा सकती है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि CCTV फुटेज को कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखना होगा। थोक दवा कारोबार को इस प्रस्तावित प्रावधान से अलग रखा गया है।
प्रस्ताव का फोकस Schedule H, H1 और X दवाओं की बिक्री पर निगरानी मजबूत करना है। मंत्रालय के अनुसार, इसका उद्देश्य इन दवाओं की बिना वैध डॉक्टर की पर्ची बिक्री और अनधिकृत पहुंच को रोकना तथा दवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।
ड्राफ्ट संशोधन को लेकर अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम लोगों और संबंधित हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं, जिसके लिए 30 दिनों की अवधि दी गई है। अंतिम नियम लागू होने से पहले प्रस्ताव में बदलाव संभव है।
यह कदम पूरी तरह नया विचार भी नहीं है। 2024 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया था कि NCPCR और NCB की संयुक्त कार्ययोजना के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को Schedule H, H1 और X दवाएं बेचने वाली मेडिकल दुकानों पर CCTV लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। मार्च 2024 तक ऐसे मेडिकल स्टोर्स में 3,69,727 CCTV कैमरे लगाए जाने की जानकारी दी गई थी।
अगर प्रस्तावित संशोधन लागू होता है, तो मेडिकल स्टोर संचालकों को प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री के साथ CCTV व्यवस्था और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार का कहना है कि इससे दवाओं की बिक्री की निगरानी मजबूत करने और बिना पर्चे दवाओं की बिक्री पर नियंत्रण में मदद मिल सकती है।



