उत्तराखंड: फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत, मेंटेनेंस चार्ज विवाद में बिजली नहीं काट सकते

उत्तराखंड में फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत देते हुए लोकपाल ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फैसले के अनुसार, यदि किसी फ्लैट मालिक और बिल्डर, अपार्टमेंट प्रबंधन या हाउसिंग सोसाइटी के बीच मेंटेनेंस चार्ज को लेकर विवाद है, तो केवल इस आधार पर संबंधित फ्लैट की बिजली आपूर्ति नहीं काटी जा सकती।
लोकपाल ने माना कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा को मेंटेनेंस शुल्क वसूली का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। यदि मेंटेनेंस शुल्क को लेकर कोई विवाद है, तो उसका समाधान कानून में निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए, न कि बिजली जैसी बुनियादी सुविधा बंद करके।
इस निर्णय से राज्य के हजारों फ्लैट मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। कई मामलों में मेंटेनेंस शुल्क के भुगतान को लेकर विवाद होने पर बिजली या अन्य आवश्यक सेवाएं बाधित करने की शिकायतें सामने आती रही हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला फ्लैट खरीदारों और आवासीय सोसाइटी प्रबंधन के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाएगा। साथ ही यह स्पष्ट संदेश देता है कि किसी भी वित्तीय विवाद का समाधान कानूनी प्रक्रिया से ही किया जाना चाहिए, आवश्यक सेवाएं रोककर नहीं।



