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22 सितंबर के बाद होटल बुकिंग पर मिलेगा फायदा: रूम किराये पर कम हुआ GST, जानें कितना होगा बचत

अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं और होटल बुकिंग आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद राहत भरी साबित हो सकती है। सरकार ने होटल रूम किराये पर लगने वाले जीएसटी (GST) में बदलाव किया है, जिससे अब यात्रियों की जेब पर पहले के मुकाबले कम बोझ पड़ेगा। यह नया नियम 22 सितंबर के बाद से लागू हो जाएगा और इसका सीधा फायदा हर उस व्यक्ति को मिलेगा, जो किसी भी होटल में ठहरने के लिए कमरे बुक करेगा।

अब तक होटल रूम पर अलग-अलग रेंज के अनुसार 12% से 18% तक जीएसटी देना पड़ता था। लेकिन सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए टैक्स दरों को कम किया है। इसका मतलब यह है कि 1,000 रुपये से अधिक किराये वाले होटल कमरों पर लगने वाला टैक्स अब पहले से कम होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई यात्री 3,000 रुपये प्रतिदिन वाले कमरे की बुकिंग करता था, तो उसे करीब 540 रुपये तक जीएसटी देना पड़ता था। लेकिन नई दर लागू होने के बाद यह टैक्स घटकर काफी कम हो जाएगा, जिससे कुल बिल पर अच्छी-खासी बचत होगी।

सरकार का यह कदम न केवल घरेलू पर्यटकों को राहत देगा, बल्कि होटल उद्योग को भी बढ़ावा देगा। क्योंकि टैक्स बोझ कम होने से लोग ज्यादा संख्या में यात्रा और ठहराव की ओर आकर्षित होंगे। पर्यटन क्षेत्रों जैसे लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, शिमला और गोवा में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा।

होटल कारोबारियों का मानना है कि जीएसटी दर कम होने से बुकिंग में तेजी आएगी और कारोबार में सुधार होगा। वहीं, यात्रियों का कहना है कि उन्हें अब ट्रिप प्लान करने में ज्यादा खर्च की चिंता नहीं करनी होगी।

कुल मिलाकर, 22 सितंबर के बाद होटल रूम किराये पर कम हुए जीएसटी से न सिर्फ पैसे की बचत होगी, बल्कि यह पर्यटन उद्योग के लिए भी एक सकारात्मक पहल साबित होगी। अब यात्रा और भी किफायती हो जाएगी, जिससे लोग आसानी से देश के विभिन्न हिस्सों का आनंद उठा सकेंगे।

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