नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने करोड़ों रुपये की पशु तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता अणुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को जमानत दे दी है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून, 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट को तीन महीने के भीतर सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया था। सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 जुलाई, 2023 को ईडी को नोटिस जारी किया था। सुकन्या मंडल ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 1 जून, 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुकन्या मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी के मुताबिक सुकन्या इस मामले के आरोपित अणुब्रत मंडल ने करोड़ों रुपये की नकदी अपनी पुत्री सुकन्या के विभिन्न बैंक खातों में जमा की है। सुकन्या पश्चिम बंगाल में सरकारी शिक्षक है।
Also read this: राज्यपाल ने उत्तराखंड की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए किया हवन
ईडी ने सुकन्या मंडल को कोलकाता से पूछताछ के बाद 26 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 7 मार्च, 2023 की रात को अणुब्रत मंडल को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। अणुब्रत मंडल को इस मामले में सीबीआई ने 11 जुलाई, 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने अणुब्रत मंडल से आसनसोल जेल में पूछताछ की थी।