यूपी गन्ना किसानों के लिए नया नियम, ऑनलाइन फॉर्म अनिवार्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब सभी किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसान निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरते हैं, तो उन्हें इस बार चीनी मिलों में अपना गन्ना बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस फैसले का उद्देश्य व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना बताया जा रहा है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस नई व्यवस्था से गन्ना आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका को कम किया जा सकेगा। साथ ही, किसानों का डेटा डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा, जिससे भुगतान और तौल प्रक्रिया में भी आसानी होगी।
हालांकि, इस आदेश को लेकर कुछ किसानों में चिंता भी देखने को मिल रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां डिजिटल सुविधा और जागरूकता कम है। सरकार का कहना है कि वह किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण में सहायता उपलब्ध कराएगी ताकि किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े।



