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यूपी में गर्भपात की गोली पर सख्ती, अब डॉक्टर के पर्चे पर ही होगी बिक्री

Uttar Pradesh में गर्भपात के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं की बिक्री को लेकर स्वास्थ्य और औषधि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। नए निर्देशों के अनुसार अब मेडिकल एबॉर्शन से संबंधित दवाएं केवल पंजीकृत चिकित्सक के वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेची जा सकेंगी। बिना पर्चे के बिक्री करने वाले मेडिकल स्टोर और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने क्यों उठाया कदम?

  • बिना चिकित्सकीय सलाह दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए।
  • महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए।
  • अवैध बिक्री और दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए।
  • मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए।

मेडिकल स्टोरों के लिए निर्देश

  • डॉक्टर के वैध पर्चे के बिना दवा न बेचें।
  • बिक्री का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
  • निरीक्षण के दौरान दस्तावेज उपलब्ध कराएं।
  • नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का कहना है कि गर्भपात संबंधी दवाओं का उपयोग हमेशा डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से सेवन करने पर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए नियंत्रित बिक्री महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सरकार का उद्देश्य दवाओं की उपलब्धता रोकना नहीं, बल्कि उनका सुरक्षित और कानूनी उपयोग सुनिश्चित करना है। इससे महिलाओं को बेहतर चिकित्सकीय परामर्श और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में मदद मिलेगी।

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