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चारा घोटाला के डोरंडा केस में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया

चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े केस में बिहार के पूर्व CM और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को CBI की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 5 साल की जेल के अलावा लालू पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

मिली जानकारी के मुताबिक सजा सुनाए जाने से पहले लालू प्रसाद यादव का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ गया था. तो वहीं उनके किडनी की स्थिति बिगड़ने की भी बात सामने आ रही है. लालू प्रसाद का किडनी अभी महज 20 प्रतिशत ही काम कर रही है. कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिग रुम के बाहर आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी. जयप्रकाश नारायण यादव, श्याम रजक मौजूद रहे. फैसला आने के बाद लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने कहा है कि वो इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.

सीबीआई की विशेष अदालत ने सरकारी धन के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और साजिश रचने के आरोप में आईपीसी की धारा 120बी, 420, 409, 467, 468, 471, 477ए और पीसी एक्ट की धाराएं 13 (2),13 (1), (सी) के तहत इस घोटाले में साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया है. कहा जाता है कि चारा घोटाला ही वह पहला मामला था जिससे घोटाला शब्द से इतने बड़े स्तर पर लोगों का परिचय हुआ. डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ अवैध निकासी मामले में अदालत ने 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था, इसमें से 38 आरोपियों को छोड़कर बांकी सभी को पहले ही सजा सुना दी गयी है. लालू प्रसाद और एक अन्य आरोपी डॉक्टर कृष्ण मोहन प्रसाद अभी रिम्स में भर्ती है, जबकि 36 अभियुक्त बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं.

 

इन मामलों में मिली है लालू प्रसाद को सजा

इससे पहले लालू प्रसाद चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में दोषी पाए गए हैं. इस मामले में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई हैं. तो वहीं देवघर ट्रेजरी से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में दोषी लालू प्रसाद को साढे तीन साल की सजा मिली है. जबकि चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ रुपए अवैध निकासी मामले में उन्हें फिर पांच साल की सजा सुनाई गई है. लालू प्रसाद को सबसे ज्यादा सजा दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में मिली है. उन्हें इस मामले में सात साल की सजा सुनाई है. चारो मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है.

तब स्कूटर पर ढोए गए थे भैंस

चारा घोटाला के सबसे चर्चित मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला है. इस मामले में 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी फर्जी रसीद के जरिए की गई. इस मामले में ही भैंस और चारे को स्कूटर पर ढोने की बात सामने आई थी. यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है. CBI ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फॉमूर्ला तैयार किया. 400 सांड़ को हरियाणा और दिल्ली से कथित तौर पर स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया, ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सकें पशुपालन विभाग ने 1990-92 के दौरान 2,35, 250 रुपए में 50 सांड़, 14, 04,825 रुपए में 163 सांड़ और 65 बछिया खरीदीं थी.

स्कूटर पर भैंस ढोने वाले बहुचर्चित चारा घोटाला के डोरंडा मामले में लालू प्रसाद को सजा मिली है. लालू प्रसाद को सीबीआई विशेष कोर्ट ने सुनाई है. लालू प्रसाद को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था. इससे पहले उन्हें चारा घोटाला के पांच मामलों में सजा सुनाया जा चुका है.

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