सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी आज उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ दलों पर हमले के मामले में सीबीआइ जांच को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा।
ईडी पर हमले का है मामला
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पांच जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी के दल पर आरोपितों की ओर से किए गए हमले के इस मामले की सुनवाई का ब्योरा दिया गया है। जस्टिस जीआर गवई और संदीप मेहता की खंडपीठ 11 मार्च को इस पर सुनवाई करेगी।
उल्लेखनीय है कि विगत पांच मार्च को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआइ से स्वतंत्र जांच कराने के आदेश के साथ ही बंगाल की पुलिस को इस हमले के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को उसी दिन सीआइडी की हिरासत से सीबीआइ के सुपुर्द करने को कहा था।
बंगाल सरकार की है ये मांग
इसके खिलाफ बंगाल सरकार ने सर्वोच्च अदालत के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करके कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने सतही स्तर पर जांच को सीबीआइ को सौंपने का आदेश दिया है। इसके जरिये कानून के तहत मिलने वाले समाधान के अधिकार को कुंद किया जा रहा है।
हालांकि, जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने के बावजूद इस याचिका पर अब तक सुनवाई नहीं हो पाई है।