महोबा। शासन के निर्देश पर निजी नलकूप धारक किसानों को विभाग द्वारा नि:शुल्क बिजली आपूर्ति मुहैया कराई जाएगी। योजना का लाभ एक अप्रैल 2023 से उन्हीं उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जिन्होंने कनेक्शन के सापेक्ष 31 मार्च 2023 तक के बकाये का पूरा भुगतान कर दिया है। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक के कुल मूल बकाया की 30 फीसदी धनराशि पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा करनी होगी। इस धनराशि को जमा करने के बाद ही उपभोक्ता को इस योजना के तहत पंजीकृत माना जाएगा।
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पंजीकरण के दौरान तीन विकल्प तय किए गए हैं। यदि उपभोक्ता समस्त बकाए का एक मुश्त भुगतान निश्चित समय में करता है तो ब्याज और विलंब अधिभार में सौ फीसदी की छूट दी जाएगी। यदि उपभोक्ता समस्त बकाए का भुगतान तीन मासिक किस्तों में करने का विकल्प चयनित करता है तो ब्याज व विलंब अधिभार में 90 फीसदी की छूट मिलेगी।
यदि उपभोक्ता समस्त बकाए का भुगतान छह मासिक किस्तों में करने का विकल्प चयनित करता है तो ब्याज और विलंब अधिभार में 80 फीसदी की छूट दी जाएगी। अधीक्षक अभियंता आरएस गौतम ने शुक्रवार को बताया कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित है। किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं।