होली 2026: यूपी में तीन मार्च को सार्वजनिक अवकाश, शराब की दुकानों पर भी रहेगा पूर्ण बंद

उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर सरकार ने तीन मार्च 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन राज्य में सभी सरकारी कार्यालय, बैंक और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने शराब की दुकानों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, ताकि पर्व की पवित्रता और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस कदम से पहले से ही कई जिलों में प्रशासन ने दुकानदारों और आम जनता को आवश्यक सूचना जारी कर दी है।
शराब की दुकानों का बंद रहना इस पर्व पर लोगों की सुरक्षा और सामाजिक समरसता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। होली के दौरान रंगों और जलपान के साथ-साथ कभी-कभी शराब के सेवन से उत्पन्न होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तीन मार्च का दिन आमतौर पर स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में छुट्टी का अवसर होता है। होली के पर्व को देखते हुए इस बार भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यक्रम और स्थानीय उत्सव आयोजित किए जाएंगे। लोग पारंपरिक रूप से रंग खेलेंगे, गीत-संगीत में शामिल होंगे और होली के विशेष पकवान का आनंद लेंगे। प्रशासन ने भी सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात करने की घोषणा की है, ताकि पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके।
इस अवकाश और शराब बंदी की सूचना समय रहते जारी करने का उद्देश्य जनता को व्यवस्थित तरीके से पर्व मनाने में मदद करना है। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन और सड़क यातायात की सुविधा पर भी प्रशासन ने ध्यान देने का निर्णय लिया है, ताकि त्योहार के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस तरह यूपी सरकार ने होली को सुरक्षित और आनंदमय बनाने के लिए समग्र इंतजाम किए हैं।



