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यूपी विधानसभा में मोटरयान कराधान विधेयक पास, वाहन मालिकों को बार-बार टैक्स भरने से राहत

लखनऊ – उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मोटरयान कराधान विधेयक को पास कर दिया है, जिससे राज्य के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। इस विधेयक के तहत अब वाहन मालिकों को बार-बार मोटर वाहन कर (रोड टैक्स) भरने की आवश्यकता नहीं होगी। नई व्यवस्था के लागू होने से वाहन कराधान प्रणाली अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक हो जाएगी।

परिवहन मंत्री ने विधानसभा में इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि अब तक वाहन मालिकों को समय-समय पर टैक्स जमा करना पड़ता था, जिससे न केवल उनकी परेशानी बढ़ती थी बल्कि परिवहन विभाग के कामकाज में भी देरी होती थी। नई व्यवस्था के तहत वाहन पंजीकरण के समय ही एकमुश्त कर (वन-टाइम टैक्स) जमा कराया जाएगा, जिससे वाहन के पूरे पंजीकरण अवधि के लिए टैक्स भरना सुनिश्चित हो जाएगा।

इस बदलाव से न केवल वाहन मालिकों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि बार-बार टैक्स जमा करने के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। साथ ही, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को भी मजबूत किया जाएगा ताकि लोग घर बैठे ही टैक्स जमा कर सकें।

विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रिक और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को टैक्स में विशेष छूट दी जाएगी, ताकि प्रदेश में ग्रीन व्हीकल्स को बढ़ावा मिल सके। इससे प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से राजस्व वसूली की प्रक्रिया भी बेहतर होगी, क्योंकि एकमुश्त कर जमा होने से टैक्स चोरी की संभावनाएं कम होंगी। इसके अलावा, वाहन मालिकों को किसी भी समय टैक्स के नवीनीकरण के लिए परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

विधानसभा में चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया और कहा कि यह आम जनता के लिए लाभकारी है। हालांकि, कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि सरकार को टैक्स दरों को और तर्कसंगत बनाने पर भी विचार करना चाहिए, ताकि सभी वर्गों के वाहन मालिक आसानी से इसका लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विधेयक को जनता के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि यह सरकार की ‘ईज ऑफ लिविंग’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस सुधार से न केवल वाहन मालिकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य की परिवहन व्यवस्था भी आधुनिक और प्रभावी बनेगी।

इस विधेयक के पास होने के बाद से वाहन मालिकों में खुशी की लहर है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही इसे लागू करके उन्हें बार-बार टैक्स भरने से राहत देगी।

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