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समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ मामले में सभी FIR रद्द

नई दिल्ली: कॉमेडियन समय रैना को ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर की गई कथित विवादित और असंवेदनशील टिप्पणियों के मामले में समय रैना और चार अन्य के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया है।

यह फैसला उस समय आया जब याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से अदालत को बताया गया कि समय रैना अब संगठन के संपर्क में हैं और स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी (SMA) से पीड़ित लोगों की उपलब्धियों और उनकी समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए काम करने को तैयार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि समय रैना और अन्य संबंधित लोगों की ओर से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने और फंड जुटाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं।

अदालत ने टिप्पणी की कि जब किसी मामले में वास्तविक और ईमानदार प्रयास किए जाते हैं तो सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित युवा प्रतिभाशाली हैं और यदि उन्होंने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना शुरू किया है तो इसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं।

इसी आधार पर अदालत ने समय रैना और संबंधित अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश दिया।

दिव्यांगों से जुड़े बड़े मुद्दे पर सुनवाई जारी रखेगा कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केवल आरोपियों से जुड़े मामले को खत्म किया है, जबकि दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े व्यापक मुद्दे पर सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है।

कोर्ट इस बात पर भी विचार करेगा कि दिव्यांग लोगों से जुड़े कंटेंट की निगरानी और नियमन को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों से सुझाव लेने और उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए आगे दिशा-निर्देश तैयार करने की संभावना है।

अदालत ने संबंधित आरोपियों से जुड़े मामले को बंद करते हुए कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की जाती है और इससे संबंधित बाकी कार्यवाही भी समाप्त की जाती है। व्यापक मुद्दे पर आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए मामले को आगे सूचीबद्ध किया जाएगा।

क्या है ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ विवाद?

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का विवादित एपिसोड 14 नवंबर 2024 को मुंबई के खार स्थित हैबिटेट में शूट किया गया था। बाद में इसे प्रसारित किया गया।

एपिसोड से जुड़े कंटेंट में दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर कथित असंवेदनशील टिप्पणियों के बाद समय रैना समेत कई कॉमेडियन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ अलग-अलग स्थानों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे।

मामले ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान, कॉमेडी की सीमाओं और ऑनलाइन कंटेंट की जवाबदेही को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी थी।

रणवीर इलाहाबादिया की याचिका अभी लंबित

इस मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फिलहाल वही राहत नहीं मिली है जो समय रैना को मिली है। उनके खिलाफ दर्ज मामलों को खत्म करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें उनके यूट्यूब चैनल BeerBiceps के नाम से भी जाना जाता है, इस मामले में आरोपी बनाए गए लोगों में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

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