
E20 पेट्रोल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने साफ किया है कि सिर्फ E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने के कारण किसी वाहन का इंश्योरेंस क्लेम अपने आप रिजेक्ट नहीं किया जा सकता।
सरकार के अनुसार, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है और इसे पर्यावरण संरक्षण, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इसलिए E20 पेट्रोल का सामान्य उपयोग बीमा दावे को खारिज करने का आधार नहीं बन सकता।
वाहन मालिकों में यह आशंका थी कि E20 पेट्रोल से इंजन पर असर पड़ने की स्थिति में बीमा कंपनियां क्लेम देने से इनकार कर सकती हैं। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि बीमा दावों का निपटारा पॉलिसी की शर्तों और नुकसान के वास्तविक कारणों के आधार पर किया जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि वाहन चालकों को अपने वाहन की निर्माता कंपनी द्वारा दी गई ईंधन संबंधी सलाह का पालन करना चाहिए। E20 के लिए तैयार किए गए वाहनों में इस ईंधन का इस्तेमाल सामान्य रूप से किया जा सकता है।



