
तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने की अनुमति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट को इस मामले पर सुनवाई करने को कहा है।
मामला अभिषेक बनर्जी के विदेश में चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा अनुमति से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से संबंधित याचिका पर विचार करने और उचित प्रक्रिया के तहत सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
अभिषेक बनर्जी की ओर से इलाज की जरूरत को लेकर अदालत का रुख किया गया था। अब इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालतें आमतौर पर विदेश यात्रा से जुड़े मामलों में चिकित्सा आवश्यकता, संबंधित कानूनी पहलुओं और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फैसला करती हैं।
अब सभी की नजर कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई पर है, जहां यह तय होगा कि अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मिलती है या नहीं।



