उत्तर प्रदेशलखनऊ

गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी पर यूएपीए के तहत आरोप

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने इस महीने की शुरुआत में गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के खिलाफ सख्त गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया है। संगठन।

उसके खिलाफ यूएपीए की धारा 16,18 20 और 40 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें आतंकवादी कृत्य के लिए सजा (धारा 16), साजिश के लिए सजा (धारा 18), आतंकवादी गिरोह का सदस्य (धारा 20) और आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाना (धारा 40) शामिल है। इसके अतिरिक्त, मामले को लखनऊ में एटीएस / राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि उसकी हिरासत को 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।

यूपी एटीएस ने गोरखपुर की एक अदालत में कहा कि अब्बासी आतंकी संगठनों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था. 3 अप्रैल को, IIT मुंबई के एक मैकेनिकल इंजीनियर अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश की। रोका तो उसने पीएसी के दो जवानों को धारदार हथियार से घायल कर दिया। एटीएस की अब तक की जांच के मुताबिक, अब्बासी कथित तौर पर आईएसआईएस आतंकवादियों से ऑनलाइन जिहाद सबक सीख रहा था। उनके पिता मोहम्मद मुनीर कई फाइनेंस कंपनियों में लीगल एडवाइजर रह चुके हैं। उनके चाचा गोरखपुर में जाने-माने डॉक्टर हैं।

फिलहाल यूपी एटीएस को अब्बासी से जुड़े कई बैंक खातों की जानकारी मिली थी। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने एक बयान में कहा कि गोरखनाथ मंदिर की घटना एक “गंभीर साजिश” का हिस्सा थी। बयान में कहा गया है, “हमलावर मंदिर परिसर में घुसकर आतंकी कृत्य को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, जिसे बहादुर पीएसी और पुलिस कर्मियों ने नाकाम कर दिया।”

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