उत्तराखंड

उत्तराखंड के कर्मचारियों को दिवाली बोनस, सीएम धामी ने दी ₹7000 तक की सौगात

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ यानी एडहॉक बोनस देने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम ₹6,908 तक बोनस दिया जाएगा। बोनस की अधिकतम निर्धारित सीमा ₹7,000 है।

करीब 80 हजार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 80 हजार अराजपत्रित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को फायदा मिलने की संभावना है। बोनस का लाभ उन पात्र कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन 4,800 रुपये ग्रेड पे यानी वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 तक है। इसके लिए कर्मचारियों को 31 मार्च 2026 तक कम से कम छह महीने की संतोषजनक सेवा पूरी करना जरूरी है।

किसे मिलेगा कितना बोनस?

तदर्थ बोनस के तहत पात्र अराजपत्रित स्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और पात्रता के अनुसार अलग-अलग राशि मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, बोनस की राशि 1,184 रुपये से लेकर अधिकतम 6,908 रुपये तक हो सकती है। छह महीने से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुपात में बोनस दिया जाएगा।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान

सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस के दायरे में शामिल किया है। इसके लिए निर्धारित सेवा शर्तों को पूरा करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष 206 से 240 दिन तक काम करने वाले पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 1,184 रुपये का बोनस मिल सकता है।

किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस?

बोनस के लिए कर्मचारी की सेवा संतोषजनक होना जरूरी है। जिन कर्मचारियों को संबंधित लेखा वर्ष में निलंबित रखा गया है या जो अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे हैं, उन्हें इस लाभ से बाहर रखा गया है। वहीं, लाभ की स्थिति में चल रहे स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों के पात्र कर्मचारियों को भी बोनस दिया जा सकता है। इसका भुगतान संबंधित संस्थाएं अपने संसाधनों से करेंगी।

दीपावली से पहले कर्मचारियों को मिलेगी आर्थिक राहत

दीपावली से पहले बोनस देने के फैसले से पात्र कर्मचारियों को त्योहार के दौरान अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत बोनस का भुगतान नकद किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए यह राशि त्योहार की खरीदारी और घरेलू खर्चों में मददगार हो सकती है।

खबर का महत्वपूर्ण तथ्य: हेडलाइन में ₹7,000 बोनस का उल्लेख है, लेकिन पात्र कर्मचारियों के लिए रिपोर्ट में अधिकतम वास्तविक भुगतान ₹6,908 बताया गया है। ₹7,000 बोनस की निर्धारित अधिकतम सीमा है।

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