उत्तराखंड

उत्तराखंड SIR: वोटर लिस्ट से 17 लाख नाम कटे, 4 लाख नए मतदाता जुड़े

उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद वोटरों की संख्या में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 से 3 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश की वोटर लिस्ट से 17 लाख से अधिक नाम हटाए गए, जबकि चार लाख से ज्यादा नए मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया। इस प्रक्रिया के बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 71,58,949 रह गई है।

17.05 लाख नाम हटे, 4.01 लाख नए मतदाता जुड़े

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, 6 जनवरी 2025 को उत्तराखंड की मतदाता सूची में 84,29,459 मतदाता दर्ज थे। वहीं, 3 अक्टूबर 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची में इनकी संख्या 71,58,949 रह गई।

इस अवधि में कुल 17,05,130 नाम हटाए गए, जबकि 4,01,276 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इस तरह प्रदेश की मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या में 13,03,854 की शुद्ध कमी दर्ज की गई।

किन कारणों से हटाए गए मतदाताओं के नाम?

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, SIR प्रक्रिया के दौरान 8,26,977 मतदाताओं को ASDD श्रेणी में रखा गया। इसमें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और एक से अधिक जगह दर्ज नाम शामिल थे। इसके अलावा 1,04,708 नाम अपात्र श्रेणी में आने के कारण हटाए गए।

इससे पहले प्री-SIR प्रक्रिया के दौरान भी 7,73,445 नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। वहीं, इस चरण में 2,71,404 नए नाम जोड़े गए थे।

देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा नाम कटे

जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो मैदानी जिलों में मतदाता सूची से सबसे ज्यादा नाम हटाए गए। देहरादून में 4,84,598, हरिद्वार में 3,31,875 और उधम सिंह नगर में 3,03,620 नाम हटाए गए।

इन जिलों में बड़ी संख्या में नाम हटने के बाद मतदाता सूची के आंकड़ों में उल्लेखनीय बदलाव आया है।

पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान

अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने ऐसे पात्र लोगों को सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिनके नाम पुनरीक्षण के दौरान छूट गए हों। इसके तहत बूथ स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने और घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करने की व्यवस्था की गई।

बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) प्री-SIR और अंतिम मतदाता सूची का मिलान कर छूटे हुए लोगों की पहचान कर सकते हैं। यदि कोई पात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं है, तो उसका फॉर्म-6 भरवाकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?

जिन पात्र नागरिकों का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल या ECI Net ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतदाता अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करके

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