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ट्रांसजेंडर बिल 2026 पर राजस्थान हाई कोर्ट के सवाल, कहा- पहचान अधिकार है

Rajasthan High Court ने ट्रांसजेंडर बिल 2026 को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अहम सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान सरकार की दया पर निर्भर नहीं हो सकती, बल्कि यह उसका मौलिक अधिकार है। इस टिप्पणी को ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिल के कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई और पूछा कि क्या ये प्रावधान व्यक्तियों की स्वतंत्र पहचान के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला आगे चलकर ट्रांसजेंडर अधिकारों की दिशा में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है और इससे कानून में जरूरी बदलाव की संभावना भी बढ़ गई है।



