
सुप्रीम कोर्ट ने थानों में CCTV कैमरों से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए केंद्रीय गृह सचिव को तलब किया है। आज उन्हें अदालत में पेश होकर मामले की स्थिति और कार्रवाई की जानकारी देनी होगी।
कोर्ट का यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि थानों में स्थापित CCTV सिस्टम सही ढंग से काम कर रहे हैं और नागरिक सुरक्षा तथा अपराध नियंत्रण में मददगार साबित हो रहे हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, केंद्रीय गृह सचिव की पेशी से अदालत को थानों में निगरानी, तकनीकी सुधार और नियमों के पालन की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। यह मामला पुलिसिंग और सार्वजनिक सुरक्षा की पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि CCTV निगरानी केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक समय में सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी रूप से काम करनी चाहिए। गृह सचिव से रिपोर्ट के आधार पर आगे कदम उठाने का निर्णय लिया जाएगा, ताकि थानों में निगरानी प्रणाली मजबूत और जवाबदेह हो।



