कारोबार

Aadhaar Pan Linking Deadline: आधार-पैन लिंक नहीं किया तो क्या होगा? जानिए पूरा प्रोसेस

Aadhaar Pan Linking को लेकर सरकार की ओर से तय की गई अंतिम तारीख अब नजदीक आती जा रही है। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो जल्द ही यह काम पूरा कर लेना जरूरी है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, तय समयसीमा के भीतर आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर न केवल पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, बल्कि कई वित्तीय और सरकारी कामों में भी दिक्कतें आ सकती हैं।

अच्छी बात यह है कि आधार-पैन लिंक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यह काम घर बैठे ऑनलाइन तरीके से आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां ‘Link Aadhaar’ का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल पर आए ओटीपी की मदद से लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यदि आपके आधार और पैन में नाम, जन्मतिथि या जेंडर जैसी जानकारियों में कोई मामूली अंतर है, तो भी ओटीपी आधारित प्रक्रिया से लिंकिंग संभव है।

यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ मामलों में SMS के जरिए भी आधार-पैन लिंक किया जा सकता है। इसके लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर से निर्धारित फॉर्मेट में संदेश भेजना होता है। हालांकि, ऑनलाइन तरीका सबसे आसान और तेज माना जाता है।

अब सवाल यह है कि अगर आधार और पैन लिंक नहीं किया गया तो क्या होगा? तय समयसीमा के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। निष्क्रिय पैन का मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग से जुड़े कई काम अटक सकते हैं और उच्च दर से टीडीएस या टीसीएस भी कट सकता है। इसके अलावा, निवेश, प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री और कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी परेशानी हो सकती है।

Zee NewsTimes

Founded in 2018, Zee News Times has quickly emerged as a leading news source based in Lucknow, Uttar Pradesh. Our mission is to inspire, educate, and outfit our readers for a lifetime of adventure and stewardship, reflecting our commitment to providing comprehensive and reliable news coverage.

संबंधित समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button