
भरवारा रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामले में हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने पूछा कि क्या अपर जिलाधिकारी (ADM) को भूमि अधिग्रहण जैसी प्रक्रिया में जनसुनवाई कराने का अधिकार है। इस सवाल के बाद मामले ने कानूनी और प्रशासनिक महत्व हासिल कर लिया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दावा किया गया कि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों और अधिकार क्षेत्र का पालन नहीं किया गया। इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। अदालत यह स्पष्ट करना चाहती है कि जनसुनवाई की प्रक्रिया किस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आती है और क्या तय नियमों का पालन हुआ है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में अदालत का फैसला भविष्य की भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। वहीं प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार पूरी की गई हैं। अब मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजर बनी हुई है।



