लखनऊ में अवैध भवन होंगे वैध, अलीगंज के 51 मकानों को राहत

लखनऊ में नियमों के तहत अवैध भवनों को वैध कराने का रास्ता खुल गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ऐसे भवनों के शमन यानी कंपाउंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे पात्र भवन मालिकों को बड़ी राहत मिल सकती है।
अलीगंज क्षेत्र में चिन्हित 51 अवैध भवन भी इस प्रक्रिया के दायरे में हैं। संबंधित भवन मालिक निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार कंपाउंडिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे लंबे समय से लंबित भवन संबंधी मामलों के निस्तारण की उम्मीद है।
कंपाउंडिंग की सुविधा का लाभ केवल उन्हीं निर्माणों को मिलेगा, जो निर्धारित नियमों और मानकों के अंतर्गत आते हैं। आवेदन के बाद संबंधित भवनों की जांच और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
एलडीए की इस पहल से शहर के कई भवन मालिकों को अपने निर्माण को नियमानुसार नियमित कराने का अवसर मिल सकता है। इससे भवनों से जुड़े विवादों और अनियमितताओं के निस्तारण में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
अलीगंज के अलावा शहर के अन्य क्षेत्रों में भी नियमों के दायरे में आने वाले भवनों के मालिक इस प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। कंपाउंडिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र भवनों को नियमानुसार वैधता मिल सकेगी।



