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₹12.75 लाख तक कमाई टैक्स फ्री, लेकिन शेयर और सोने से हुई इनकम पर नहीं मिलेगी छूट

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स नियमों में बदलाव के बाद अब कई करदाताओं के लिए राहत की खबर है। सरकार ने घोषणा की है कि यदि आपकी सालाना आय ₹12.75 लाख तक है, तो कुछ शर्तों के तहत आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह राहत मुख्य रूप से सैलरी क्लास और पेंशनभोगियों को मिल सकती है, बशर्ते कि वे स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80C, 80D जैसी कटौतियों का पूरा लाभ लें। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति की सकल आय ₹12.75 लाख है और वह निवेश व अन्य कटौतियों के जरिए अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर देता है, तो उसे इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट मिल सकती है।

हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह टैक्स छूट केवल सामान्य आय जैसे सैलरी, पेंशन या बिजनेस इनकम पर लागू होगी। अगर आपकी कमाई शेयर मार्केट से कैपिटल गेन या गोल्ड की बिक्री से हुई है, तो इस पर यह राहत नहीं मिलेगी। शेयर और गोल्ड पर होने वाला मुनाफा कैपिटल गेन के दायरे में आता है और इस पर तय दर से टैक्स देना अनिवार्य है, चाहे आपकी कुल सालाना आय टैक्स-फ्री लिमिट के अंदर ही क्यों न हो।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर 10% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर 15% टैक्स लागू होता है, जबकि गोल्ड पर लॉन्ग टर्म गेन 20% टैक्स के साथ इंडेक्सेशन बेनिफिट के तहत आता है। ऐसे में, निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि टैक्स फ्री लिमिट का मतलब यह नहीं है कि हर तरह की कमाई टैक्स से मुक्त होगी।

टैक्स प्लानिंग करते समय यह जरूरी है कि आप अपनी आय के सभी स्रोतों का विश्लेषण करें और उसी के हिसाब से निवेश, बचत और रिटर्न फाइलिंग की रणनीति बनाएं। सही जानकारी और समय पर प्लानिंग से आप अनावश्यक टैक्स बोझ से बच सकते हैं और कानून के दायरे में रहकर अधिक बचत कर सकते हैं।

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