DERC नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से मांगी समयसीमा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) में लंबित नियुक्तियों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि चयन समिति का गठन कब किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया को पूरा करने की स्पष्ट समयसीमा क्या है।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि नियामक संस्थानों में नियुक्तियों में देरी से प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं और पारदर्शिता पर भी सवाल उठते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करना जरूरी है।
दिल्ली सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह जल्द से जल्द चयन समिति के गठन और नियुक्तियों की रूपरेखा अदालत के सामने प्रस्तुत करे। मामले में अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।
यह मामला बिजली क्षेत्र के नियमन और उपभोक्ता हितों से जुड़ा होने के कारण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट लगातार निगरानी बनाए हुए है।



