उत्तराखंड

उत्तराखंड में 6 महीने के लिए एस्मा लागू, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवाओं को प्रभावित होने से बचाने के लिए अगले छह महीनों के लिए एस्मा (Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर पूरी तरह रोक रहेगी।

सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब आवश्यक सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने और आम जनता को किसी तरह की परेशानी से बचाने पर जोर दिया जा रहा है। एस्मा लागू होने के बाद संबंधित विभागों के कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

एस्मा एक ऐसा कानून है जिसके तहत सरकार आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध लगा सकती है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा, जल आपूर्ति और अन्य जरूरी सेवाओं को बाधित होने से रोकना होता है।

राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित होती रहे। वहीं, कर्मचारियों और संगठनों से भी सहयोग की अपील की गई है।

इस फैसले के बाद कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया पर भी नजर रहेगी। सरकार का कहना है कि जनहित में आवश्यक सेवाओं को लगातार जारी रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

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