ITR Filing Deadline: करोड़ों टैक्सपेयर्स ने नहीं भरा रिटर्न, डेडलाइन मिस हुई तो क्या होगा?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आते ही उन टैक्सपेयर्स की चिंता बढ़ गई है, जिन्होंने अभी तक अपना रिटर्न जमा नहीं किया है। हर साल बड़ी संख्या में लोग आखिरी समय तक ITR फाइल करने का इंतजार करते हैं, जिससे अंतिम दिनों में पोर्टल पर दबाव भी बढ़ जाता है।
अगर कोई टैक्सपेयर तय तारीख तक ITR दाखिल नहीं करता है, तो उसे बेलैटेड रिटर्न (Belated Return) दाखिल करना पड़ सकता है। इसमें नियमों के अनुसार लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।
देरी से ITR भरने पर कुछ टैक्स लाभ भी प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में नुकसान (Loss) को आगे ले जाने का फायदा नहीं मिल पाता। हालांकि, यह नियम नुकसान के प्रकार और लागू प्रावधानों पर निर्भर करता है।
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि आखिरी समय की जल्दबाजी से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को समय रहते अपने दस्तावेज तैयार कर लेने चाहिए। इसमें फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश से जुड़े प्रमाण और अन्य जरूरी जानकारी शामिल हैं।
अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका ITR समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसे भी समय सीमा और लागू नियमों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
नोट: टैक्स नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। अपनी स्थिति के अनुसार सही जानकारी के लिए इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या टैक्स विशेषज्ञ से सलाह लें।



