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दिल्ली की अदालत ने सुपरटेक के अध्यक्ष आरके अरोड़ा को 10 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के मालिक आर.के. अरोड़ा को धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 10 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। ड्यूटी सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जंगाला ने एजेंसी द्वारा दाखिल एक आवेदन पर अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने अरोड़ा की 14 दिन की हिरासत की मांग करते हुए अपने आवेदन में अदालत से कहा कि मामले में एक बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ की आवश्यकता है। यहां ईडी कार्यालय में तीसरे दौर की पूछताछ के बाद अरोड़ा को मंगलवार को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया गया था।

सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों और प्रवर्तकों के खिलाफ धनशोधन का यह मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न प्राथमिकी पर आधारित है। अधिवक्ता फैजान खान के साथ ईडी की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक एन.के. मट्टा ने अदालत को बताया कि कंपनी और उसके निदेशकों ने रियल एस्टेट परियोजना में बुक किए गए फ्लैटों के बदले संभावित खरीदारों से अग्रिम राशि के रूप में धन इकट्ठा करके लोगों को धोखा देने की आपराधिक साजिश में लिप्त थे। उन्होंने कहा कि कंपनी समय पर फ्लैटों का कब्जा उपलब्ध कराने के सहमत दायित्व का पालन करने में विफल रही और इस तरह आम जनता कोधोख दिया गया।

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