दुबई में सस्ता सोना: भारत लौटते समय कितना गोल्ड ला सकते हैं? जानें कस्टम नियम

दुनिया भर में सोने के बड़े बाजारों में गिने जाने वाले दुबई में इन दिनों सोने की कीमतों पर भारी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। टैक्स में छूट और प्रतिस्पर्धी बाजार की वजह से यहां सोना भारत की तुलना में अक्सर सस्ता मिलता है। यही कारण है कि कई भारतीय पर्यटक दुबई यात्रा के दौरान सोना खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं। हालांकि, दुबई से सोना खरीदकर भारत लाने के लिए कुछ तय नियम हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है।
भारतीय कस्टम नियमों के अनुसार, विदेश से आने वाले यात्रियों को एक निश्चित सीमा तक ही सोना लाने की अनुमति होती है। अगर कोई पुरुष यात्री कम से कम 6 महीने विदेश में रहकर भारत लौट रहा है, तो वह अधिकतम 20 ग्राम सोना (जिसकी कीमत लगभग 50 हजार रुपये तक हो) ड्यूटी-फ्री ला सकता है। वहीं महिला यात्री अधिकतम 40 ग्राम सोना (लगभग 1 लाख रुपये तक) बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकती हैं। इसके अलावा बच्चे भी इसी सीमा के तहत सोना ला सकते हैं।
अगर कोई यात्री इससे अधिक सोना भारत लाना चाहता है, तो उसे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। वर्तमान नियमों के अनुसार, अतिरिक्त सोने पर लगभग 12.5% या उससे अधिक कस्टम ड्यूटी लग सकती है, जो समय-समय पर सरकार द्वारा बदली भी जा सकती है। इसलिए दुबई से सोना खरीदने से पहले यात्रियों को नवीनतम कस्टम नियमों की जानकारी लेना जरूरी है।
एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि विदेश से सोना लाने वाले यात्री के पास सोने की वैध खरीद रसीद (Invoice) होना जरूरी है। अगर कस्टम अधिकारियों को संदेह होता है कि सोना नियमों से अधिक मात्रा में लाया गया है या उसकी जानकारी छिपाई गई है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और सोना जब्त भी किया जा सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि दुबई में सोने की कीमत भारत के मुकाबले कम होने के कारण कई लोग वहां से गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड बार खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन खरीदारी करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय नियमों के मुताबिक कितनी मात्रा लाना कानूनी है। सही जानकारी और नियमों का पालन करने से यात्री बिना किसी परेशानी के दुबई से खरीदा गया सोना भारत ला सकते हैं।



