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Imran Khan: बुशरा बीबी से मुलाकात की इजाजत, अकेले रखने पर कोर्ट की रोक

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में रहते हुए अदालत से राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के कथित एकांत कारावास को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास में न रखा जाए। यह आदेश दोनों की जेल स्थितियों को लेकर उठाई गई कानूनी आपत्तियों के बाद आया है।

कोर्ट ने इमरान खान को उनकी पत्नी बुशरा बीबी से मुलाकात की अनुमति देने का भी निर्देश दिया है। मुलाकात जेल नियमों के तहत कराई जाएगी। इससे लंबे समय से एक-दूसरे से मिलने को लेकर सामने आ रही पाबंदियों में राहत मिलने की उम्मीद है।

इमरान खान की बहन अलीमा खान ने उनके कथित एकांत कारावास को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। वहीं बुशरा बीबी से जुड़ी याचिका उनकी रिश्तेदार मुबाशिरा खावर मानेका की ओर से दाखिल की गई थी।

अदालत ने जेल प्रशासन को इमरान खान के लिए परिवार से मुलाकात और फोन कॉल की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ समाचार पत्र और किताबें उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने नियमों के अनुसार उचित चिकित्सा सुविधा देने की बात भी कही है।

इमरान खान और बुशरा बीबी लंबे समय से जेल में हैं और दोनों अलग-अलग मामलों में सजा काट रहे हैं। उनकी जेल स्थितियों और मुलाकात के अधिकार को लेकर पाकिस्तान में राजनीतिक और कानूनी विवाद लगातार बना हुआ है।

इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) लगातार आरोप लगाती रही है कि उन्हें जेल में पर्याप्त सुविधाएं और परिवार से मिलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। सरकार की ओर से इन आरोपों को लेकर अलग रुख सामने आता रहा है। हाल के महीनों में जेल मुलाकातों को लेकर कई बार विवाद भी हुआ है।

मानवाधिकार संगठनों ने भी इमरान खान की हिरासत और कथित लंबे एकांत कारावास को लेकर चिंता जताई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अगस्त 2026 में कहा था कि उनके परिवार से मुलाकात और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।

इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ताजा आदेश इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए जेल में परिस्थितियों को लेकर एक महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है। अब जेल प्रशासन को अदालत के निर्देशों के अनुसार मुलाकात, पारिवारिक संपर्क और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी।

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